पंजाब

सुखपाल खैहरा को हाईकोर्ट ने दी राहत, दर्ज हुई FIR रद्द

Shantanu Roy
27 Aug 2022 4:40 PM GMT
सुखपाल खैहरा को हाईकोर्ट ने दी राहत, दर्ज हुई FIR रद्द
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चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विधायक सुखपाल सिंह खैहरा के खिलाफ कोरोना काल में लगे लॉकडाऊन के दौरान विरोध प्रदर्शन करने पर दर्ज हुई एफ.आई.आर. खारिज करने के आदेश दिए हैं। वर्ष 2020 में लॉकडाऊन के दौरान भुलत्थ विधानसभा हलके में एक पहलवान की हत्या कर दी गई थी जिसके विरोध में खैहरा ने लोगों को एकत्रित किया और रोष प्रदर्शन किया था जबकि उस वक्त घर से निकलने व रैली-धरनों पर रोक थी। पुलिस ने खैहरा व उनके साथियों के खिलाफ गाइडलाइन की अवहेलना करने का मामला दर्ज किया था, जिसे खैहरा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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