पंजाब
संगत सिंह गिलजियान को हाईकोर्ट ने दी राहत, पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय
Rounak Dey
13 Sep 2022 11:33 AM GMT

x
पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की जमानत अर्जी मंजूर कर ली.
चंडीगढ़: हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता संगत सिंह गिलजियान की राहत को बरकरार रखा है. पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक 28 सितंबर तक जारी रही। पंजाब सरकार ने कोर्ट को जवाब देने के लिए और समय मांगा है। संगत सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
संगत सिंह गिलजियान को हाईकोर्ट ने राहत दी संगत सिंह गिलजियान का नाम कांग्रेस के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत द्वारा किए गए घोटाले के मामले में भी आया था। इस मामले में गिलजी को भी नामजद किया गया था। मामले का नाम सामने आते ही गिलजी छिप गए। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि संगत सिंह गिलजियान के भतीजे दिलजीत को भी पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में वन विभाग घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस को शक था कि दलजीत सिंह गिलजियान उसके चाचा संगत सिंह गिलजियान का सारा काम देखता था। अधिकारियों के तबादले से लेकर पेड़ों की कटाई के लिए परमिट तक, वे विभिन्न गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल थे। हालांकि दलजीत ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया।
संगत सिंह गिलजियान को हाईकोर्ट ने दी राहत
इसके बाद दलजीत सिंह को भी कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी और पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की जमानत अर्जी मंजूर कर ली.
Next Story