पंजाब
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दिया झटका, 1 अक्टूबर से लागू नहीं होगी घर-घर आटा योजना
Rounak Dey
28 Sep 2022 8:28 AM GMT

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इस योजना के लिए मार्कफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया था और होम डिलीवरी आदि के लिए टेंडर लगाने का काम चल रहा था।
चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी की बहुउद्देश्यीय घर-घर आटा योजना को लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी पंजाब सरकार को झटका दिया है और किसी तीसरे पक्ष को कोई अधिकार नहीं देने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट की डबल बेंच के इस फैसले से आम आदमी पार्टी की घर-घर आटा योजना 1 अक्टूबर से लागू नहीं होगी. पंजाब के डिपो होल्डर्स ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट के साथ-साथ पंजाब में भी घर-घर आटा योजना लागू नहीं की जाएगी।
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दिया झटका, 1 अक्टूबर से लागू नहीं होगी घर-घर आटा योजनाउल्लेखनीय है कि एनएफएसए डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा घर-घर आटे के मुद्दे को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद डेपू होल्डर्स फेडरेशन और पंजाब स्टेट डेपू होल्डर्स यूनियन (सिद्धू) आदि ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
उल्लेखनीय है कि वास्तव में निविदा मामलों से जुड़े सभी मामले डबल बेंच के पास जाते हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से यह मामला सिंगल बेंच के पास चला गया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा किसी तीसरे पक्ष को कोई अधिकार नहीं देने के आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी गई। घर-घर आटा योजना मामले की सुनवाई अब डबल हो गई। डबल बेंच ने सरकार को किसी तीसरे पक्ष को कोई अधिकार नहीं देने का भी आदेश दिया है। इस योजना को पंजाब कैबिनेट ने 3 मई को हरी झंडी दे दी थी। इस योजना के लिए मार्कफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया था और होम डिलीवरी आदि के लिए टेंडर लगाने का काम चल रहा था।
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