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Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पुलिस अधिकारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। इसमें बिना पर्याप्त कारण के अदालती कार्यवाही में उपस्थित न होने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शामिल है। न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने कहा, "न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है और अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने से व्यवस्था में जनता का विश्वास और कम होता है।" आपराधिक मुकदमों में व्यवस्थागत देरी को दूर करने के लिए अन्य निर्देशों में चल रहे मुकदमों में पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति पर नज़र रखने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना और त्वरित सुनवाई की सुविधा के लिए उन्हें उनकी संवैधानिक ज़िम्मेदारी के बारे में शिक्षित करने के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति कौल ने मुकदमों में महत्वपूर्ण देरी करने वाले पुलिस अधिकारियों के लापरवाह और उदासीन रवैये पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह की देरी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार को कमजोर करती है, जिससे न केवल अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होती है, बल्कि शिकायतकर्ता के समय पर न्याय पाने के अधिकार पर भी असर पड़ता है। अदालत ने जोर देकर कहा कि पुलिस गवाहों के लंबे समय तक गैरहाजिर रहने से आरोपियों के लिए अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है, साथ ही पीड़ितों के सामने आने वाले आघात को भी बढ़ाता है। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "इस अदालत को इस बात पर जोर देना चाहिए कि पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने से कहीं आगे तक फैली हुई है; इसमें न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुकदमे कुशलतापूर्वक और तेजी से चलाए जाएं और जब पुलिस अधिकारी, जिन्हें अक्सर औपचारिक गवाह के रूप में उद्धृत किया जाता है, बिना किसी ठोस कारण के पेश होने में विफल रहते हैं, तो वे न केवल कार्यवाही में देरी करते हैं बल्कि न्याय के निष्पक्ष प्रशासन को भी खतरे में डालते हैं।"
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Harrison
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