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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की 23 अप्रैल से अब तक की बैठकों के विवरण मांगे।सुनवाई दोपहर 2 बजे फिर शुरू होगी।शुरू में, वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने पंजाब की ओर से मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य स्थिति यह है कि हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों ने अपने हिस्से का पानी अधिक निकाला है।
गुरमिंदर सिंह ने कहा कि दूसरी ओर, पंजाब ने अधिक पानी नहीं निकाला है, जो दर्शाता है कि छोड़ा जाने वाला पानी राज्य कोटे का है।नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के अध्यक्ष विवादों को केंद्र के पास भेज सकते हैं और केंद्र सरकार का निर्णय बाध्यकारी है। सक्षम प्राधिकारी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे, लेकिन केंद्र द्वारा संदर्भित प्रेस नोट से संकेत मिलता है कि निर्णय केंद्रीय गृह सचिव द्वारा लिया गया था।
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