पंजाब
पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की ज़मानत याचिका पर सुनवाई इस तारीख तक टली
Shantanu Roy
7 Sep 2022 3:14 PM GMT
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लुधियाना। बलात्कार के आरोपो का सामना कर रहे आत्म नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक व लोक इंसाफ़ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिव मोहन गर्ग की अदालत ने इसे 9 सितंबर के लिए स्थगित करते हुए इस संबंधित अदालत में रिकार्ड पेश करने के लिए कहा है। अपनी ज़मानत याचिका में बैंस ने कहा की उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं व राजनीतिक रंजिश के चलते उसे इस मामले में घसीटा गया है व उस पर लगाए गए सभी आरोप झूठे है। उलेखनिए है कि विधायक बैंस सहित अन्य ने पूर्व 11 जुलाई को अदालत में आत्म समर्पण किया था।
अदालत ने आरोपियों पुलिस रिमांड के ख़त्म होने के बाद जेल भेज दिया था। उल्लेखनीय है की एक विधवा महिला की शिकायत पर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने व अन्य धाराओं के तहत की गई शिकायत के चलते पुलिस थाना डिवीज़न नंबर छह द्वारा अदालत के आदेशों पर विधायक बैंस व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया था।पीड़ित विधवा ने अदालत से पुलिस को विधायक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने की मांग को लेकर याचिका दायर कर की थी।महिला ने कमलजीत सिंह, बलजिंदर कौर, जसबीर कौर उर्फ भाभी, सुखचैन सिंह, परमजीत सिंह उर्फ पम्मा, लुधियाना के गोगी शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई थी,जिनके विरुद्ध भी अदालत में चार्जशीट दायर की गई है।
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