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वहीं हाईकोर्ट ने राज्य भर में खनन स्थलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. खोदाई पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
: पंजाब सरकार की ओर से हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर सरकार को बिना पर्यावरण मंजूरी के खनन के ठेके देने की अनुमति देने की मांग की गई थी. बहस के बाद पंजाब सरकार ने खुद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी अर्जी वापस ले ली है.
खनन के मुद्दे पर जहां पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पहले ही पंजाब सरकार को फटकार लगा चुका है, वहीं अदालत ने 23 नवंबर को यह आदेश पारित कर किसी भी निजी ठेकेदार या सरकार को बिना पर्यावरण मंजूरी के खनन करने से रोक दिया था. था
हाईकोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब फिरोजपुर ब्लॉक 3 में चल रहे खनन स्थलों का मामला हाईकोर्ट पहुंचा और निजी ठेकेदार ने सरकार पर अवैध खनन का आरोप लगाया.
आज सरकार ने भी तर्क दिया कि सारे दस्तावेज पूरे हो गए हैं, लेकिन खनन नहीं होने से रेत और बजरी के रेट काफी बढ़ गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सीमा क्षेत्र में खनन रोकने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश हैं। हाई कोर्ट ने गाद निकालने के नाम पर खनन पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने उत्खनन के नाम पर खनन पर भी रोक लगा दी है और इसके साथ ही जहां खनन स्थल पर सरकार से पर्यावरण मंजूरी नहीं है, वहीं हाईकोर्ट ने राज्य भर में खनन स्थलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. खोदाई पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पंजाब खनन विभाग ने पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) से अनुरोध किया है कि तीन साल के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक अधीक्षण अभियंता (एसई) और छह एई/एईई रैंक के बिजली इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की जाए। इन पावर इंजीनियरों को तीन साल के लिए खनन विभाग के अधिकारियों के साथ चंडीगढ़, रोपड़, मोहाली, गुरदासपुर, पठानकोट और होशियारपुर में तैनात किया जाएगा। इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि पंजाब खनन विभाग और पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है। पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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Neha Dani
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