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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब से आप विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। माजरा मलेरकोटला के अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्हें
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अवकाश पीठ ने ईडी को नोटिस जारी
किया और चुनाव प्रचार के लिए 4 जून तक अंतरिम जमानत मांगने वाली माजरा की याचिका पर जवाब मांगा। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। मतगणना 4
जून को होगी। हालांकि, पीठ ने कहा कि वह विपक्षी पक्षों की सुनवाई किए बिना माजरा को अंतरिम राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है। शीर्ष अदालत ने एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। 24 मई को पंजाब और
हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआई ने मई 2023 में 40 करोड़ रुपये की
कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में माजरा से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। सितंबर 2022 में, ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उनसे जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी की थी और 32 लाख रुपये
नकद, कुछ मोबाइल फोन और हार्ड ड्राइव जब्त किए थे। (एएनआई)
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