पंजाब

HC ने IAS अधिकारी तथा एक अन्य को अवमानना ​​की चेतावनी दी

Harrison
16 July 2024 6:18 PM GMT
HC ने IAS अधिकारी तथा एक अन्य को अवमानना ​​की चेतावनी दी
x
Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) परमराज सिंह उमरानंगल के निलंबन अवधि के दौरान बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के मामले में राज्य के अधिकारियों को अवमानना ​​की चेतावनी दी है।पीठ आईएएस अधिकारी गुरकीरत कृपाल सिंह और एक अन्य प्रतिवादी के खिलाफ उमरानंगल द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी।न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत के समक्ष पेश हुए उनके वकील संग्राम सिंह सरोन, शुभ्रीत कौर और गौरवजीत पटवालिया ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा निलंबन आदेश को रद्द किए जाने के बाद याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया गया है। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। लेकिन निलंबन अवधि के दौरान वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।न्यायमूर्ति सहरावत ने कहा, "आदेश का अक्षरशः और भावना से अनुपालन किया जाना चाहिए, जिससे याचिकाकर्ता को निलंबन के कारण मिलने वाले सभी लाभ वापस मिल जाएं। चूंकि प्रतिवादियों ने अभी तक आदेश का अनुपालन नहीं किया है, इसलिए प्रथम दृष्टया वे अवमानना ​​के दोषी हैं।" दूसरी ओर, पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता गगनेश्वर वालिया ने दलील दी कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को बकाया वेतन के भुगतान की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।पीठ ने निष्कर्ष निकाला, "यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अगली सुनवाई की तारीख तक आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो प्रतिवादी अवमानना ​​कार्यवाही में आगे के आदेश प्राप्त करने के लिए अगली सुनवाई की तारीख पर इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।"
Next Story