उच्च न्यायालय 18 मई को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरे को देखते हुए उनके सुरक्षा कवर को अपग्रेड करने के निर्देश देने की मांग की गई है। यह निर्देश आज राज्य के वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद आया कि केंद्रीय एजेंसी से इनपुट प्राप्त होना बाकी है।
न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह की खंडपीठ के समक्ष पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता गौरव गर्ग धुरीवाला ने कहा कि राज्य और केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर अंतिम आकलन अब तक नहीं किया जा सका है।
पुलिस सहायक-जनरल (सुरक्षा) सतिंदरपाल सिंह के एक हलफनामे के माध्यम से एक सीलबंद कवर रिपोर्ट के साथ एक स्थिति रिपोर्ट भी पीठ के समक्ष रखी गई थी। सिद्धू ने वकील विनीत सिंह के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एमएस खैरा के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया था।