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Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने पिछले पांच वर्षों से सैकड़ों विद्यार्थियों को डिग्री जारी न किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब के उच्च शिक्षा, वित्त तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों के प्रधान सचिवों को तलब किया है। उन्हें पूरे रिकॉर्ड के साथ पीठ के समक्ष उपस्थित होकर यह बताने को कहा गया है कि पंजाब विश्वविद्यालय को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया। न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी, जनक राज तथा अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिवक्ता यज्ञदीप एवं राजेश कुमार के माध्यम से पंजाब राज्य एवं अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। पीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के विस्तृत अंक पत्र एवं डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा इस आधार पर जारी नहीं की जा रही है कि होशियारपुर सरकारी कॉलेज ने उनकी परीक्षा फीस जमा नहीं करवाई है।
ऐसे में न तो परिणाम घोषित किया गया और न ही डिग्री जारी की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आते हैं। वे परीक्षा फीस देने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में यह छूट दी गई है। न्यायमूर्ति पुरी ने कहा, "इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिसमें सैकड़ों छात्रों का करियर पिछले चार/पांच वर्षों से डिग्री न दिए जाने के कारण दांव पर लगा है, जबकि उन्होंने सभी परीक्षाएं दी हैं, उन्हें पास किया है और उनमें से कुछ के परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं, इस अदालत का विचार है कि पंजाब राज्य के संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति का निर्देश देना उचित और न्यायसंगत होगा।" अदालत ने आगे निर्देश दिया कि केंद्र के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी, जो "मामले के तथ्यों से अच्छी तरह परिचित है", उपस्थित रहे। पीठ ने जोर देकर कहा कि अदालत इस बात पर भी विचार करेगी कि छात्रों को जिम्मेदारी तय करके किसे मुआवजा देना चाहिए।
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Payal
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