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Punjab.पंजाब: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पहले से अधिग्रहीत भूमि से बेदखल किए जाने को गंभीरता से लेते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मलेरकोटला, संगरूर और फाजिल्का के उपायुक्तों (डीसी) को कल न्यायालय में उपस्थित रहने को कहा है। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि बाधाओं के बावजूद भूमि पर पुनः कब्जा करना और प्रशासनिक निष्क्रियता न्यायालय की अवमानना हो सकती है। यह कार्रवाई एनएचएआई द्वारा न्यायालय का ध्यान 5 मई के अपने पिछले आदेश की ओर आकर्षित करते हुए नया हलफनामा दाखिल करने के बाद की गई। पीठ ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि सड़क परियोजनाओं के क्रियान्वयन में एनएचएआई के समक्ष आने वाली किसी भी बाधा का उपायुक्तों और एसएसपी द्वारा तुरंत समाधान किया जाए।
अदालत ने स्पष्ट किया था कि एनएचएआई के बेदखल किए जाने की स्थिति में, क्रियान्वयन एजेंसी या एनएचएआई के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए किसी भी अनुरोध पर उपायुक्त और एसएसपी तत्काल त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आज बेंच के समक्ष पेश हलफनामे में बताया गया कि तीन मामलों में जमीन वापस ली गई है, जिनमें से दो दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे से संबंधित हैं। 12 मई की एनएचएआई की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 10 मई को मलेरकोटला में 0.175 किलोमीटर, उसी दिन संगरूर में 0.07 किलोमीटर और 7 मई को फाजिल्का में 1.77 किलोमीटर हिस्सा वापस लिया गया। एनएचएआई ने बाधाओं को दिखाने वाली तस्वीरें भी प्रस्तुत कीं और कहा कि ठेकेदार को एक स्थान पर मशीनरी हटाने के लिए कहा गया था। एनएचएआई का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल ने किया। हलफनामे में कहा गया है कि दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के गलियारे को दिसंबर 2026 तक और अमृतसर को जोड़ने वाले स्पर को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, बशर्ते राज्य सरकार निरंतर सहयोग करे।
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