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BBMB मामले में पंजाब की याचिका पर HC ने केंद्र, हरियाणा और BBMB से मांगा जवाब

Riyaz Ansari
14 May 2025 9:53 PM IST
BBMB मामले में पंजाब की याचिका पर HC ने केंद्र, हरियाणा और BBMB से मांगा जवाब
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Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा 6 मई के आदेश को संशोधित या रद्द करने की मांग को लेकर दायर अर्जी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB), हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमीत गोयल की पीठ ने मुख्य मामले की सुनवाई की तारीख 28 मई से पहले लाकर अब 20 मई को निर्धारित कर दी है।

6 मई के आदेश में पंजाब को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई 2 मई की बैठक के निर्णयों का पालन करने को कहा गया था, जिसमें हरियाणा को 4,500 क्यूसिक अतिरिक्त जल आपूर्ति का मुद्दा था। पंजाब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने दलील दी कि बैठक का कोई निर्धारित एजेंडा नहीं था और गृह सचिव इस विषय पर निर्णय लेने के अधिकृत अधिकारी नहीं हैं।

केंद्र सरकार द्वारा 9 मई को पेश दस्तावेज़ों से स्पष्ट हुआ कि बैठक के विवरण संबंधित राज्यों को समय पर नहीं भेजे गए थे और निर्णय की वैधानिकता पर प्रश्नचिन्ह है। पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि पहले की गई प्रस्तुतियां तथ्यात्मक रूप से गलत थीं और इससे राज्य को अनुचित नुकसान हो रहा है।

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