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Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने पंजाब के मुख्य सचिव को राज्य भर में नगर निगम चुनाव कराने में हो रही देरी के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि गैर-निर्वाचित प्रतिनिधि नगर परिषदों और निगमों का संचालन कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा, "यह आश्चर्यजनक है कि नगर परिषद और नगर निगम स्तर पर आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ है, जिससे गैर-निर्वाचित प्रतिनिधियों को संचालन करने की अनुमति मिल गई है।" अपने विस्तृत आदेश में खंडपीठ ने पंजाब के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि "संवैधानिक आदेश होने के बावजूद पंजाब राज्य में नगर परिषदों और नगर निगमों के लिए चुनाव क्यों नहीं कराए गए?" न्यायालय ने कहा कि पंजाब राज्य में नगर परिषदों और नगर निगमों का कार्यकाल दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में समाप्त हो रहा है।
लेकिन भारत के संविधान और पंजाब नगर निगम अधिनियम में "नगर पालिकाओं में निर्वाचित निकाय का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने" के स्पष्ट आदेश के बावजूद आज तक चुनाव नहीं हुए हैं। खुद को "सामाजिक कार्यकर्ता" बताते हुए याचिकाकर्ता बेअंत कुमार ने वकील भीष्म किंगर और सुखचरण सिंह गिल के माध्यम से पहले तर्क दिया था कि राज्य में नगर परिषदों का मौजूदा कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यू से यह स्पष्ट है कि पहली बैठक से पांच साल की समाप्ति से पहले या इसके विघटन की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले नगर पालिका का गठन करने के लिए चुनाव कराया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि लोकतंत्र संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए मौलिक हैं। इसके लिए समय-समय पर चुनाव की आवश्यकता होती है, जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। "लोकतंत्र यह भी मानता है कि मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट देने की स्थिति में होना चाहिए।"
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Payal
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