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Punjab,पंजाब: अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत फीस का भुगतान न किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए यहां उच्च न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में केंद्र, पंजाब सरकार या संबंधित संस्थानों की ओर से “स्पष्ट गड़बड़ी” हुई है। न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने यह बात अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं पर कही, जिनकी मार्कशीट, डिग्री और अन्य दस्तावेज कई कॉलेजों ने रोक लिए हैं। 9 जनवरी को अपने आदेश में, जिसे 15 जनवरी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, न्यायमूर्ति सेठी ने केंद्र, राज्य और शैक्षणिक संस्थानों को समस्या के मूल कारण की पहचान करने और समय पर धन का वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का भी आदेश दिया।
न्यायमूर्ति सेठी ने कहा, “पंजाब विश्वविद्यालय, जो संबद्ध विश्वविद्यालय है, ने भी इस आधार पर वही (शैक्षणिक दस्तावेज) जारी नहीं किए हैं कि छात्रों या संबंधित संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय को दी जाने वाली फीस प्राप्त नहीं हुई है।” पीठ ने पाया कि राज्य का कहना है कि उसका हिस्सा पहले ही छात्रों या संबंधित संस्थानों को दे दिया गया है। इस बीच, भारत सरकार दावा कर रही है कि उसका हिस्सा पंजाब को दे दिया गया है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि भारत संघ और पंजाब सरकार ने अपनी देनदारी चुकाने का दावा किया है। अगर यह सच है, तो पैसा कहां गया, अगर संबंधित संस्थान या विश्वविद्यालय को इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई है? अदालत ने कहा, "पंजाब राज्य, भारत सरकार या संबंधित संस्थानों की ओर से स्पष्ट रूप से कोई गड़बड़ी है, जिसके कारण संबंधित आरक्षित श्रेणी के छात्र पीड़ित हैं।" अदालत ने कहा कि एक समन्वय पीठ ने पहले ही संस्थानों और पंजाब विश्वविद्यालय को छात्रों के दस्तावेजों को न रोकने का निर्देश दिया है।
पीठ ने प्रतिवादी संस्थानों और पंजाब विश्वविद्यालय को 15 दिनों के भीतर वे सभी दस्तावेज जारी करने का भी निर्देश दिया, जिनके छात्र हकदार थे। न्यायमूर्ति सेठी ने विश्वविद्यालय और राज्य के वकील द्वारा उठाए गए इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि अपेक्षित राशि सीधे छात्रों को दी गई थी, जो तब संस्थानों या विश्वविद्यालय में इसे जमा करने के लिए जिम्मेदार थे। अदालत ने कहा कि सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया गया था कि 2017 तक किसी भी छात्र को इस योजना के तहत सीधे भुगतान नहीं किया गया था। विश्वविद्यालय को बाद में हस्तांतरित करने के लिए संस्थानों को धनराशि वितरित की गई थी। न्यायमूर्ति सेठी ने कहा कि इस दावे को पुष्ट करने के लिए कोई रिकॉर्ड या सबूत पेश नहीं किया गया कि किसी भी छात्र को भुगतान प्राप्त हुआ था। न्यायमूर्ति सेठी ने जोर देकर कहा, "भारत संघ या पंजाब राज्य द्वारा रिकॉर्ड पर एक भी दस्तावेज नहीं रखा गया है कि उनके द्वारा किसी भी याचिकाकर्ता/छात्र को सीधे कोई राशि का भुगतान किया गया था।"
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Payal
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