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Punjab,पंजाब: सेना द्वारा एक धार्मिक शिक्षक की सेवाएं समाप्त किए जाने के एक दशक से अधिक समय बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय Haryana High Court ने इन आदेशों को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है और आदेश पारित करने वाले कर्नल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया है, साथ ही निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को देय बकाया राशि अधिकारी के वेतन से वसूल की जाए। याचिकाकर्ता को पठानकोट में ग्रंथी के रूप में भर्ती किया गया था और अगस्त 2013 में उनकी संविदा सेवाएं समाप्त होने से पहले उन्होंने 15 साल तक सेवा की थी। उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की कोई जांच किए बिना या कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना यह कार्रवाई की गई। न्यायमूर्ति आलोक जैन की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, "प्रतिवादियों को कर्नल के खिलाफ तुरंत सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने और इस तरह के गुप्त आदेश को पारित करने के लिए उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है, जो पहली नजर में अवैध, पक्षपातपूर्ण और दुर्भावना से भरा है।"
उन्होंने कहा कि अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने के प्रभारी एक वरिष्ठ अधिकारी से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पीठ ने कहा, "आक्षेपित आदेश में किसी कारण का खुलासा नहीं किया गया है और यह इतनी गंभीर प्रकृति का मामला नहीं था जिससे देश की अखंडता को खतरा हो कि याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और उसकी आजीविका पर रोक लगा दी गई।" पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उसकी बर्खास्तगी की तारीख से बहाल किया जाए और उसे उसके कनिष्ठों के समान ही सभी पदोन्नति लाभ दिए जाएं, साथ ही परिणामी लाभ भी दिए जाएं। पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली पूरी राशि अधिकारी के वेतन से वसूल की जाए। पीठ ने आगे निर्देश दिया कि यदि अधिकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है, तो उसकी पेंशन तुरंत रोक दी जाएगी। याचिकाकर्ता को दो महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान किया जाना है, ऐसा न करने पर स्टेशन कमांडर, ब्रिगेडियर का वेतन रोक दिया जाएगा।
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Payal
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