पंजाब

HC के आदेश से पति की मृत्यु के बाद महिला को बकाया राशि दिलाने में मदद मिली

Payal
1 Feb 2025 1:13 PM GMT
HC के आदेश से पति की मृत्यु के बाद महिला को बकाया राशि दिलाने में मदद मिली
x
Amritsar.अमृतसर: तरनतारन की रहने वाली 65 वर्षीय विधवा सुरिंदर कौर ने स्थानीय पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अधिकारियों को अपने 3 लाख रुपये के मूलधन पर ब्याज के रूप में 5 लाख रुपये देने के लिए मजबूर किया। यह पैसा 11 साल की कड़ी मेहनत का परिणाम था और उसे यह पैसा पाने के लिए दर-दर भटकना पड़ा। आज यहां अपनी परेशानी साझा करते हुए बुजुर्ग सुरिंदर कौर ने बताया कि उनके पति रघबीर सिंह, जो पंजाब रोडवेज, पट्टी में ड्राइवर थे, को 2004 से 2014 की अवधि के लिए 3 लाख रुपये का बकाया मिलना था। 2014 में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। उन्होंने
अपने पति की पारिवारिक पेंशन
के लिए पंजाब के महालेखाकार (एजी) को आवेदन किया, जिसे स्थानीय पंजाब नेशनल बैंक, चौंक चार खंभा ने मंजूर कर लिया।
पति की मृत्यु के बाद उन्होंने बैंक से 3 लाख रुपये का बकाया भुगतान करने का अनुरोध किया, लेकिन बैंक अधिकारियों ने उनकी अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन और वरिष्ठ बैंक अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। आखिरकार 2023 में उन्होंने अपने दावे का निपटारा करने के लिए बैंक अधिकारियों को कानूनी नोटिस दिया, लेकिन बैंक अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने वकील के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका दायर की। एक साल तक चली मशक्कत के बाद न्यायालय ने उन्हें आठ सप्ताह के भीतर बकाया राशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया, लेकिन बैंक अधिकारियों ने तब भी मूल राशि देने से इनकार कर दिया। सुरिंदर कौर ने अपने वकील के माध्यम से न्यायालय की अवमानना ​​का नोटिस दिया, जिसके बाद उन्हें आठ लाख रुपये से अधिक की राशि दी गई। सुरिंदर कौर ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दिए गए न्याय पर संतोष व्यक्त किया है। पीएनबी के प्रबंधक जतिन गंभीर ने शुक्रवार को यहां पुष्टि की कि सुरिंदर कौर के खाते में तीन लाख रुपये के बकाए के अलावा पांच लाख रुपये से अधिक की मूल राशि और ब्याज भेजा गया है।
Next Story