x
Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नगर निगम वार्डों के परिसीमन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त हो जाती है। पीठ ने कहा कि चुनाव के दौरान अनियमितताओं से संबंधित किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जा सकता है, जिसमें परिसीमन अभ्यास भी शामिल है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद इस तरह के विवादों को चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष चुनाव याचिकाओं के माध्यम से ही उठाया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, "राज्य के वकील ने राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा 8 दिसंबर को जारी किए गए आदेश की एक प्रति भी रिकॉर्ड में रखी है, जिसके तहत पंजाब राज्य में विभिन्न नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की गई है।
इसलिए, वार्डों का परिसीमन करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों (उपर्युक्त) का उल्लंघन, यदि कोई हो, भी घोषित चुनाव कार्यक्रम को रद्द नहीं कर सकता है।" न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने “एनपी पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर” और “मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त” के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए दोहराया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप शीघ्र चुनाव के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने माना कि देरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर सकती है और चुनावों को अप्रभावी बना सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी कथित अनियमितता को चुनाव के बाद वैधानिक ढांचे के तहत संबोधित किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मुद्दों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जो सीधे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मताधिकार से वंचित किए जाने या त्रुटिपूर्ण मतदाता सूचियों के दावों पर भी चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।
TagsHCएक बारचुनाव शुरू हो जानेचुनाव प्रक्रिया न्यायिक हस्तक्षेपमुक्तonce the election beginsthe election processis free from judicial interferenceजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Payal
Next Story