
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की उस याचिका पर राज्य सरकार को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया जिसमें उनके जीवन और स्वतंत्रता पर खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख तय की।
अन्य बातों के अलावा, सिद्धू ने अपने सुरक्षा कवर को वाई से जेड प्लस श्रेणी में अपग्रेड करने के निर्देश मांगे हैं। सिद्धू ने कहा कि उनकी जान को खतरा होने के आकलन के बाद केंद्र ने पहले उन्हें जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई थी। लेकिन उनके कारावास के बाद इसे वापस ले लिया गया था।
जेल से छूटने के बाद उसी सुरक्षा कवर को बनाए रखने के बजाय इसे Y श्रेणी में कर दिया गया। अपनी याचिका में सिद्धू ने उस घटना का भी जिक्र किया जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने पटियाला में उनके आवास में घुसपैठ की जिसके लिए एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।