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Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज मुख्य सचिव के माध्यम से पंजाब राज्य को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज कमल चौधरी को राज्य चुनाव आयुक्त (SEC) के पद से हटाने की मांग की गई थी, इस आधार पर कि वह अब सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, इसलिए वह इस पद पर बने रहने के हकदार नहीं हैं।
न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने अधिवक्ता एचसी अरोड़ा द्वारा दायर याचिका पर प्रधान सचिव और चौधरी को भी नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 22 जनवरी, 2025 को होगी। अरोड़ा ने तर्क दिया कि कानून के अनुसार, यह स्पष्ट था कि एक सेवानिवृत्त अधिकारी को एसईसी नियुक्त नहीं किया जा सकता।
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Payal
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