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Punjab.पंजाब: देर शाम हुई सुनवाई में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की रिहाई की मांग करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पंजाब राज्य और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया। अन्य बातों के अलावा, याचिकाकर्ता-किसान नेता गुरमुख सिंह ने तर्क दिया कि दल्लेवाल प्रतिवादियों की अवैध हिरासत में है। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि "हिरासत में लेना किसानों के आंदोलन को दबाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों में भय पैदा करने का प्रयास प्रतीत होता है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति, सभा और संघ की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।" न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा की पीठ के समक्ष रखी गई अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि "किसान संगठनों के 300 से 400 अन्य सदस्य भी लापता हैं"।
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