पंजाब
रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर केंद्र और बठिंडा विश्वविद्यालय को HC का नोटिस
Ratna Netam
30 Oct 2025 12:21 PM IST

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Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार पद पर विजय शर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर भारत सरकार और पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक बलविंदर पाल गर्ग ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि विजय शर्मा के पास 15 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव की आवश्यक योग्यता नहीं है, जिसमें उप-रजिस्ट्रार या समकक्ष पद पर आठ वर्ष का अनुभव भी शामिल है। उन्होंने कहा कि शर्मा न तो रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति के हकदार हैं और न ही पद पर बने रहने के।
गर्ग ने कहा कि उन्होंने पहले भी शर्मा की नियुक्ति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने 29 मई, 2025 के अपने आदेश में प्रतिवादियों को 25 अप्रैल के उनके कानूनी नोटिस पर विचार करने और दो महीने के भीतर एक स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यद्यपि विश्वविद्यालय ने 17 सितंबर, 2025 एक स्पष्ट आदेश पारित किया था, लेकिन यह उक्त पद के लिए शर्मा की अयोग्यता को छिपाने का एक प्रयास मात्र था। दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।
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