पंजाब

HC: भूमि विवाद मामलों में प्रतिद्वंद्वी पक्ष को उचित अवसर दिया जाए

Ratna Netam
20 Jan 2025 1:38 PM IST
HC: भूमि विवाद मामलों में प्रतिद्वंद्वी पक्ष को उचित अवसर दिया जाए
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Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भूमि संबंधी विवादों में अपीलों को संभालने वाले अधिकारियों को अपील दायर करने में देरी को माफ करने या न करने का निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को अपना मामला प्रस्तुत करने, असहमति के मुख्य बिंदुओं को परिभाषित करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर देना आवश्यक है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने प्रक्रिया में महत्वपूर्ण खामियों का हवाला देते हुए अपील दायर करने में 92 दिन की देरी को माफ करने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय का मानना ​​था कि विवादित आदेश "अनावश्यक और जल्दबाजी में" पारित किया गया था। यह मामला पंजाब ग्राम साझा भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत फतेहगढ़ साहिब में व्यक्तियों और
ग्राम पंचायत के बीच भूमि विवाद से संबंधित है
। व्यक्तिगत-याचिकाकर्ताओं ने जनवरी 2019 में संबंधित कलेक्टर से अनुकूल आदेश प्राप्त किया। अन्य बातों के अलावा, भूमि पर उनके स्वामित्व को मान्यता दी गई।
आदेश को चुनौती देते हुए, एक ग्राम पंचायत ने 92 दिनों की देरी के बाद अधिनियम के तहत अपील दायर की और इसकी माफी मांगी। अपील की सुनवाई करने वाले प्राधिकरण ने दूसरे पक्ष को सुने बिना या उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना देरी माफी की अनुमति दे दी, जिससे याचिकाकर्ताओं को संयुक्त विकास आयुक्त (आईआरडी) और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका दायर करके हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अदालत का यह भी मत था कि इस तरह के बुनियादी कदमों को दरकिनार करने से न केवल निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, बल्कि न्यायनिर्णयन प्रक्रिया की अखंडता को भी नुकसान पहुंचता है। अदालत ने जोर देकर कहा कि नीचे के वैधानिक अधिकारियों द्वारा न्यायनिर्णयन के तरीके की निंदा की जानी चाहिए।
पीठ ने देरी माफी आदेश को भी पलट दिया और अपीलीय प्राधिकरण को मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने प्राधिकरण को देरी माफी के लिए आवेदन को बहाल करने और उचित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया, जिसमें दोनों पक्षों को अपना मामला पेश करने और सबूत पेश करने का अवसर देना शामिल है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि देरी माफी को मंजूरी दी जाती है तो प्राधिकरण को अपील को उसके गुण-दोष के आधार पर सुनना होगा, जबकि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए छह सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गई है। संबंधित पक्षों को 5 फरवरी को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
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