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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पंजाब के आईएएस अधिकारी संजय पोपली को यह देखने के बाद जमानत दे दी कि मुकदमा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल ने जोर देकर कहा कि अभियोजन पक्ष के कम से कम 54 गवाहों का हवाला दिया गया है, जो आवश्यक रूप से दर्शाता है कि मुकदमे के निष्कर्ष में समय लगने की संभावना है। उनकी आगे की हिरासत से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
न्यायमूर्ति गिल ने कहा: "एकत्रित साक्ष्यों से, याचिकाकर्ता की संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्पष्ट है।"
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