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Punjab.पंजाब: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा अपने प्रकाशन विभाग से कथित रूप से गायब हुए "गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूपों" के प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आशा व्यक्त की है कि इस मामले में "यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से" उचित कदम उठाए जाएँगे। यह बयान मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ द्वारा गुरवतन सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा करने के बाद आया। वे अन्य बातों के अलावा, इस मामले में उनके द्वारा दिए गए 11 मार्च के कानूनी नोटिस और 21 नवंबर, 2024 के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग कर रहे थे।
पीठ को बताया गया कि "एसजीपीसी के प्रकाशन विभाग के अभिलेखों से गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप को हटाने के संबंध में जाँच" के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसे अकाल तख्त सचिवालय और एसजीपीसी ने स्वीकार कर लिया था। याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता डॉ. ईशर सिंह द्वारा 23 अगस्त, 2020 की पूरी जाँच रिपोर्ट भी पीठ के समक्ष प्रस्तुत की। “जब प्रतिवादियों के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ताओं ने सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक कानूनी नोटिस दिया। लेकिन आज तक याचिकाकर्ताओं को कोई जवाब नहीं मिला है...,” इसमें आगे कहा गया। सुनवाई के दौरान पीठ का ध्यान “गृह विभाग के सचिव” द्वारा पंजाब के पुलिस महानिदेशक को संबोधित 18 अगस्त के एक पत्र की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें 11 मार्च के कानूनी नोटिस पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। “उपरोक्त के मद्देनजर, चूँकि राज्य के पदाधिकारियों ने उठाए गए मुद्दे के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है, इसलिए न्यायालय याचिका को लंबित नहीं रखना चाहेगा, और इस आशा और अपेक्षा के साथ इसका निपटारा किया जाता है कि समयबद्ध तरीके से यथासंभव शीघ्रता से उचित कदम उठाए जाएँगे।”
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