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Punjab.पंजाब: उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ धन शोधन के एक मामले में सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी। खैरा ने इस साल 7 फरवरी को विशेष अदालत के उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था जिसमें मामले की सुनवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया गया था। धन शोधन का यह मामला जलालाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक ड्रग मामले से जुड़ा है। खैरा ने तर्क दिया कि चूँकि ड्रग मामले की सुनवाई स्थगित है, इसलिए धन शोधन मामले को जारी रखना कानून के विरुद्ध होगा।
हालाँकि, प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने तर्क दिया कि धन शोधन मामले में अपराध निर्धारित अपराध से स्वतंत्र है। दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता को ड्रग मामले में आरोपों से बरी कर दिया जाए, लेकिन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उसके अभियोजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत ने कहा कि मामले में स्थिति अलग थी क्योंकि याचिकाकर्ता पर एक ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्धारित अपराधों के कारण अर्जित अपराध की आय का उपयोग करने का आरोप था जो पहले से ही दोषी है। अदालत ने कहा, "चर्चा के मद्देनजर, इस अदालत को याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती और इसे खारिज किया जाता है।"
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