पंजाब
HC ने ट्रिब्यून के पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज किया
Ratna Netam
27 March 2025 1:18 PM IST

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Punjab.पंजाब: मानसा कोर्ट द्वारा मानहानि के मामले में ट्रिब्यून के तत्कालीन संपादक राजेश रामचंद्रन और डॉ. स्वराज बीर सिंह तथा दो पत्रकारों को समन भेजे जाने के ठीक चार साल बाद, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने उनके खिलाफ 14 दिसंबर, 2020 को जारी समन आदेश सहित सभी परिणामी कार्यवाही को भी खारिज कर दिया है। आप नेता और अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ पूर्व विधायक नज़र सिंह मानशाहिया ने मानहानि का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
न्यायमूर्ति दहिया ने फैसला सुनाया कि शिकायत में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे पता चले कि पत्रकारों ने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से मान के आरोपों की रिपोर्टिंग की थी। पीठ ने फैसला सुनाया, "चूंकि शिकायत में लगाए गए आरोप भले ही पूरी तरह से स्वीकार कर लिए गए हों, लेकिन वे आईपीसी की धारा 499 से 502 (मानहानि से निपटने) के तहत अपराध नहीं बनते, इसलिए याचिकाकर्ताओं को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय का मखौल होगा।" अदालत ने कहा कि मामले में याचिकाकर्ताओं की मिलीभगत को दर्शाने वाली किसी भी सामग्री के अभाव में उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने का कोई कारण नहीं था। पीठ ने जोर देकर कहा, "इसलिए, यह आदेश निराधार और अस्थिर है।"
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