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Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह वेतनमान में संशोधन के सरकार के निर्णय के अनुरूप 1 जनवरी, 2016 से सभी कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 119 प्रतिशत की दर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) लागू करे।यह निर्णय डीए को 113 प्रतिशत से बढ़ाकर 119 प्रतिशत करने की मांग करने वाली 32 याचिकाओं के जवाब में आया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सरकार ने 1 जुलाई, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक डीए में 119 प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह परिणामी पेंशन लाभ देने में विफल रही।
याचिकाकर्ताओं से सहमति जताते हुए कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि सितंबर 2021 में जारी अधिसूचना के अनुसार 31 दिसंबर 2015 के बाद डीए 113 प्रतिशत पर सीमित था। अपने विस्तृत आदेश में जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा कि राज्य सरकार ने 24 मई 2023 के अपने फैसले में निर्दिष्ट अवधि के लिए डीए को बढ़ाकर 119 प्रतिशत कर दिया था और तार्किक रूप से इसे 31 दिसंबर 2015 से आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि डीए महंगाई से जुड़ा हुआ है और दिसंबर 2015 के बाद इसे घटाकर 113 प्रतिशत करने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा, "1 जनवरी 2016 को भी महंगाई भत्ता वही है। यह नहीं कहा जा सकता कि जुलाई 2015 से दिसंबर 2015 तक डीए 119 प्रतिशत था लेकिन 1 जनवरी 2016 से इसे घटाकर 113 प्रतिशत कर दिया जाएगा।" याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता विकास चतरथ, सनी सिंगला, प्रिया कौशिक, प्रीतलीन कौर, रीति अग्रवाल, नितेश सिंगला, आशीष ग्रोवर और आशुतोष भारद्वाज ने किया।
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Harrison
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