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Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अवैध प्रवास को रोकने के लिए पंजाब के सभी जिलों में उत्प्रवास जांच चौकियां स्थापित करने की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया। इसने याचिकाकर्ता से सक्षम प्राधिकारी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने को कहा, जो 30 दिनों के भीतर एक स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से इस मुद्दे पर निर्णय लेगा। पीठ ने जोर देकर कहा, "याचिकाकर्ता को सभी शिकायतों को उठाते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो यदि 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाता है, तो प्रतिवादियों द्वारा स्पीकिंग ऑर्डर पारित करके यथासंभव शीघ्रता से विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा तथा परिणाम याचिकाकर्ता को सूचित किया जाएगा।" कंवर पाहुल सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में उत्प्रवास प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अवैध प्रवास को रोकने के लिए कई निर्देश मांगे गए थे, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में अवैध भारतीय प्रवासियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन के आलोक में, जिससे पंजाब में लोगों को काफी वित्तीय नुकसान हुआ।
याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से भारत संघ और अन्य प्रतिवादियों को उत्प्रवास प्रक्रियाओं को विनियमित करने और भविष्य में बड़े पैमाने पर निर्वासन की घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब के सभी जिलों में जांच चौकियां स्थापित करने के निर्देश मांगे थे। सुरक्षित प्रवासन की सुविधा प्रदान करने और लोगों को धोखेबाज ट्रैवल एजेंटों से बचाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर प्रमाणित भर्ती एजेंटों और भारत के बाहर के अनुमत नियोक्ताओं की सूची को अपग्रेड करने और प्रकाशित करने के निर्देश भी मांगे गए। अवैध "डंकी मार्गों" के माध्यम से मानव तस्करी को रोकने के लिए पंजाब में अवैध रूप से काम कर रहे अनधिकृत ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई।' मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति एच.एस. ग्रेवाल की खंडपीठ ने कहा कि उत्प्रवास अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के लिए यह उचित होगा कि वह अदालत के हस्तक्षेप से पहले उठाए गए मुद्दों को पहले संबोधित करे।
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