पंजाब

ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब से बनूर सीएनजी पंप से हो रहे 'ध्वनि प्रदूषण' पर जवाब मांगा

Subhi
12 Nov 2022 4:03 AM GMT
ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब से बनूर सीएनजी पंप से हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर जवाब मांगा
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जीरकपुर-बानूर रोड पर स्थित एक सीएनजी पंप स्टेशन से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के मामले में पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। 9 नवंबर को अपने आदेश में, न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और डॉ अफरोज अहमद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ ने प्रतिवादियों (पंजाब) को नोटिस जारी कर उनसे गुरदेव सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया / जवाब दाखिल करने के लिए कहा। एक महीने के भीतर।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जीरकपुर-बानूर रोड पर स्थित एक सीएनजी पंप स्टेशन से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के मामले में पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। 9 नवंबर को अपने आदेश में, न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और डॉ अफरोज अहमद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ ने प्रतिवादियों (पंजाब) को नोटिस जारी कर उनसे गुरदेव सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया / जवाब दाखिल करने के लिए कहा। एक महीने के भीतर।

गुरदेव सिंह के वकील सुनैना ने एनजीटी में एक याचिका दायर कर राज्य को बानूर में जीरकपुर-राजपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सीएनजी फिलिंग स्टेशन (मैसर्स बनूर फिलिंग स्टेशन) को स्थानांतरित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग की थी।

अधिवक्ता सुनैना ने कहा था कि सीएनजी स्टेशन मार्च 2021 में संत बाबा वरयाम सिंह जी मेमोरियल पब्लिक स्कूल बनूर के भवन की दीवार के बगल में स्थापित किया गया था। स्कूल 20 साल से अधिक पुराना है और इसमें लगभग 750 छात्र हैं।

एक पुराना गुरुद्वारा, गुरुद्वारा साहिब, भी आसपास के क्षेत्र में स्थित है और बड़ी संख्या में भक्त प्रतिदिन वहां पूजा करते हैं। यह सीएनजी पंप/स्टेशन 24 घंटे चलता है और इसमें लगे भारी मशीन/जनरेटर/कंप्रेसर सेट भारी मात्रा में शोर करते हैं।

याचिका में आगे कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों / प्रतिवादियों को कई अभ्यावेदन और शिकायतें भेजने के बावजूद - जैसे पंजाब के मुख्य सचिव, पंजाब के स्थानीय निकायों के निदेशक, पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के निदेशक, विभाग के निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पंजाब, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंजाब के सचिव, मोहाली के उपायुक्त और मंडल प्रमुख, आईओसीएल के चंडीगढ़ मंडल कार्यालय से आज तक न तो कोई प्रतिक्रिया मिली और न ही इस सीएनजी स्टेशन को स्थानांतरित करने के लिए कोई कार्रवाई की गई, जो साइलेंस जोन में स्थित है।

याचिका पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने पाया कि आवेदक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत उप-मंडल मजिस्ट्रेट, मोहाली के समक्ष याचिका दायर की थी। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मोहाली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त पेट्रोल पंप/सीएनजी गैस स्टेशन द्वारा उत्पन्न ध्वनि निर्धारित सीमा से अधिक है। अनुमंडल दंडाधिकारी मोहाली ने तब सशर्त आदेश पारित कर परियोजना प्रस्तावक को निर्धारित सीमा के भीतर ध्वनि स्तर नीचे लाने का निर्देश दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।


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