पंजाब

63 चालान का भुगतान नहीं करने पर नोटिस मिलने के बाद गोल्फर जीव कोर्ट पहुंचे

Rani Sahu
13 Oct 2022 11:13 AM GMT
63 चालान का भुगतान नहीं करने पर नोटिस मिलने के बाद गोल्फर जीव कोर्ट पहुंचे
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चंडीगढ़, (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर चिरंजीव मिल्खा, (जिन्हें जीव मिल्खा सिंह के नाम से जाना जाता है) ने 2014 में बेची गई मर्सिडीज बेंज कार के लिए 63 चालान का भुगतान नहीं करने के लिए नोटिस मिलने के बाद एक कार डीलर और खरीदार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करते हुए एक स्थानीय अदालत का रुख किया है।
अदालत 17 अक्टूबर को मिल्खा सिंह की शिकायत पर एक आदेश पारित करने की संभावना है, जिन्होंने पुलिस को दिल्ली स्थित एक फर्म निदेशक के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी।
कार को 2014 में रैली मोटर्स के कार डीलर तेजिंदर सिंह के माध्यम से वाइब्स हेल्थकेयर लिमिटेड, हौज खास के निदेशक नितिन जैन को 35 लाख रुपये में बेचा गया था।
मिल्खा के वकील तरमिंदर सिंह ने मीडिया को बताया कि वाहन की बिक्री और खरीद से संबंधित सभी दस्तावेजों को निष्पादित किया गया था। जैन ने हालांकि वाहन का रजिस्ट्रेशन अपने नाम ट्रांसफर नहीं किया।
जीव मिल्खा सिंह ने कहा कि उन्होंने चंडीगढ़ में आरएलए (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग ऑथोरिटी) को भी एक पत्र लिखा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि क्रेता वाहन को अपने नाम पर स्थानांतरित नहीं करना चाहता था ताकि वह कोई भी अपराध करने से बच सके।
Rani Sahu

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