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अन्य शिष्यों सहित छह अन्य आरोपियों को बलात्कार के मामले में बरी कर दिया।
नई दिल्ली: गांधीनगर की सत्र अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले कोर्ट में सरकारी वकील ने अपनी दलीलों में आरोपी आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा देने की मांग की थी. उन्होंने यह भी कहा कि वह एक अपराधी हैं और उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
बता दें कि आसाराम बापू इस समय जोधपुर जेल में बंद है, जहां वह नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है.
क्या है पूरा मामला?
गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने 2013 में एक महिला से रेप के मामले में आसाराम बापू को दोषी पाया था. अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम में रहने के दौरान आसाराम बापू ने 2001 से 2006 के बीच महिला शिष्या के साथ कई बार रेप किया.
सोमवार को कोर्ट ने पूरी सुनवाई की
गांधीनगर सत्र अदालत ने सोमवार को आसाराम के खिलाफ सुनवाई पूरी की और उन्हें आईपीसी की धारा 376, 377, 342, 354, 357 और 506 के तहत दोषी पाया। अदालत ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, उनकी बेटी और चार अन्य शिष्यों सहित छह अन्य आरोपियों को बलात्कार के मामले में बरी कर दिया।
Neha Dani
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