x
सरकार द्वारा नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी, तरनतारन के साथ सोमवार को आयोजित बैठक में जिले की विभिन्न जेलों में बंद 194 कैदियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के लिए राशि स्वीकृत की गई। जिला कारागारों में बंद बंदियों को सरकार द्वारा नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
डीएलएसए की बैठक की अध्यक्षता प्रिया सूद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-चेयरपर्सन डीएलएसए ने सोमवार को यहां की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव डीएलएसए प्रतिमा अरोड़ा ने कहा कि इन लाभार्थियों को इस साल जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान मुफ्त कानूनी सहायता दी गई थी। प्रतिमा अरोड़ा ने कहा कि जेलों में बंद कैदियों के अन्य मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा की गई। अमनिंदर कौर, अतिरिक्त उपायुक्त, गुरचरण सिंह धालीवाल, अधीक्षक, केंद्रीय जेल श्री गोइंदवाल साहिब, जतिंदरपाल सिंह, उप-अधीक्षक, उप-जेल पट्टी, रविशेर सिंह, डीएसपी भी बैठक में शामिल हुए।
Tagsबंदियोंनिःशुल्क कानूनी सहायताराशि प्रदानPrisonersfree legal aidfunds providedBig news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbrceaking newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story