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पंजाब: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने राज्य भर में एक मुफ्त कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर '15100' लॉन्च किया है। यह सुविधा लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाओं के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है। इस आशय की जानकारी आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मिली.
पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने अदालत के दौरान निपटान के लिए राज्य भर में लगभग 2,87,898 मामले उठाए। मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाकर लंबित मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कुल 371 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया था। यह पूरी कवायद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के मार्गदर्शन में की गई।
कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव मनजिंदर सिंह और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अतिरिक्त सदस्य सचिव स्मृति धीर ने लुधियाना अदालत परिसरों का दौरा किया और लोक अदालत बेंचों का निरीक्षण किया।
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Triveni
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