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Punjab.पंजाब: CBI कोर्ट ने शुक्रवार को पटियाला में कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ पर कथित हमले के आरोपी पंजाब पुलिस के चार अधिकारियों को ज़मानत दे दी। आरोपियों (सब-इंस्पेक्टर रॉनी सिंह, हैरी बोपाराय, हरजिंदर सिंह ढिल्लों और जय सिंह) को 1-1 लाख रुपये के बेल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक ज़मानत देने का निर्देश दिया गया है। प्रॉसिक्यूशन ने चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर चोट और गलत तरीके से रोकने जैसे आरोप लगाए हैं। चार्जशीट में हत्या की कोशिश का आरोप हटा दिया गया।
कोर्ट ने आरोपियों को सुनवाई की हर तारीख पर मौजूद रहने का निर्देश दिया, जब तक कि किसी सही वजह से उन्हें छूट न दी जाए। किसी भी छूट की अर्जी पर उनके सबसे बड़े अधिकारी, यानी उस जिले के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस के साइन या एंडोर्समेंट होने चाहिए, जहां आरोपी तैनात है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल के दौरान लगातार दो से ज़्यादा छूट की अर्जी तब तक मंज़ूर नहीं की जाएंगी, जब तक कि उन्हें सही न पाया जाए। यह कथित घटना 13 और 14 मार्च की रात को हुई, जब कर्नल बाथ और उनका बेटा पटियाला में राजिंदरा हॉस्पिटल के पास सड़क किनारे एक खाने की दुकान पर थे। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को तय की गई है।
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