पंजाब

Amritsar में दो पिस्तौल के साथ चार गैंगस्टर गिरफ्तार

Kanchan Paikara
11 Nov 2025 10:16 AM IST
Amritsar में दो पिस्तौल के साथ चार गैंगस्टर गिरफ्तार
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Punjab पंजाब : पंजाब पुलिस के राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी), अमृतसर ने एक गैंगस्टर मॉड्यूल के चार सदस्यों को गिरफ्तार करके राज्य में संभावित लक्षित हत्याओं को टाल दिया और उनके कब्जे से दो अत्याधुनिक हथियार बरामद किए, पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने सोमवार को यहाँ बताया।बरामद हथियारों में एक 9एमएम ग्लॉक पिस्तौल, एक मैगज़ीन और पाँच ज़िंदा कारतूस, और एक .30 बोर स्टार मार्क पिस्तौल, एक मैगज़ीन और तीन ज़िंदा कारतूस शामिल हैं।गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान तरनतारन के काजी कोट कलां निवासी जगप्रीत सिंह उर्फ ​​जग्गा, तरनतारन के काजी कोट कलां निवासी मोहम्मद सिंह, अमृतसर के गेट हकीमां स्थित बोरी वाला बाजार निवासी लवीश नाहर और अमृतसर के गेट हकीमां स्थित प्रीत एवेन्यू निवासी अमरबीर सिंह के रूप में हुई है।पुलिस ने कहा, "बरामद हथियारों में एक 9एमएम ग्लॉक पिस्तौल, एक मैगज़ीन और पाँच ज़िंदा कारतूस, और एक .30 बोर स्टार मार्क पिस्तौल, एक मैगज़ीन और तीन ज़िंदा कारतूस शामिल हैं।

यादव ने कहा कि प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी पुर्तगाल स्थित एक वांछित गैंगस्टर के निकट संपर्क में थे और उसके निर्देशन में काम कर रहे थे।उन्होंने बताया कि इस मामले में बरामद हथियारों की डिलीवरी का इंतज़ाम विदेश स्थित हैंडलर ने ही किया था। पुलिस ने पुर्तगाल स्थित गैंगस्टर का नाम नहीं बताया।डीजीपी ने कहा, "जांच से यह भी पता चला है कि आरोपियों ने बटाला और अमृतसर इलाके में खास ठिकानों की रेकी की थी और बरामद अत्याधुनिक हथियार उन्हीं ठिकानों पर निशाना साधने के लिए थे।" उन्होंने आगे कहा कि गिरोह की गतिविधियों से जुड़े अहम सुरागों की जाँच की जा रही है।एआईजी एसएसओसी-अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने जानकारी देते हुए बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया।एआईजी ने कहा कि जाँच से यह भी पता चला है कि अपने विदेश स्थित हैंडलर के कहने पर गिरफ्तार लोगों ने कई मौकों पर हथियार और पैसे पहुँचाए थे। उन्होंने आगे कहा कि सभी संभावित संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है।पुलिस ने बताया कि अमृतसर के राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ पुलिस थाने में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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