पंजाब
पंजाब के पूर्व मंत्री धर्मसोत के बेटे को PMLA मामले में भगोड़ा घोषित किया गया
Ratna Netam
1 Aug 2025 3:45 PM IST

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Punjab.पंजाब: मोहाली स्थित प्रवर्तन निदेशालय की एक अदालत ने पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के बेटे हरप्रीत सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2024 के एक मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया है। अदालत ने सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्की की कार्यवाही के लिए हरप्रीत सिंह की संपत्तियों का विवरण मांगा है। 29 जुलाई के अदालती आदेश में कहा गया है, "आरोपी हरप्रीत सिंह, पुत्र साधु सिंह, की भगोड़ा घोषित तिथि 28 मार्च, 2025 थी और वह आज तक अदालत में पेश नहीं हुआ है।
30 दिनों की वैधानिक अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए आरोपी को भगोड़ा घोषित किया जाता है। संबंधित पुलिस स्टेशन को आवश्यक सूचना दी जाए।" आरोपी साधु सिंह धर्मसोत वर्तमान में पीएमएलए मामले में जमानत पर हैं। भगोड़ा घोषित करने के आदेश की प्रति फतेहगढ़ साहिब के अमलोह स्थित वार्ड नंबर 6, अन्निया रोड निवासी आरोपी हरप्रीत के घर पर लगा दी गई है। एक अन्य प्रति सार्वजनिक स्थान पर और तीसरी प्रति मोहाली स्थित अदालत के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी गई। अदालत ने मामले की सुनवाई 19 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
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