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Mohali मोहाली की एक विशेष CBI अदालत ने 2004-05 के चावल खरीद मामले में पांच आरोपियों को एक से चार साल तक की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में फिरोजपुर जिले के जलालाबाद स्थित फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) केंद्र शामिल था। सजा पाने वालों में FCI के एक सेवानिवृत्त अधिकारी और चार राइस मिल मालिक शामिल हैं। मोगा जिला कार्यालय के FCI डिपो से सेवानिवृत्त असिस्टेंट ग्रेड-I (AG-I) रमन लाल मीणा (75), और जलालाबाद पश्चिम स्थित 'गलहोत्रा इंडस्ट्रीज' के मालिक संजीव कुमार (53) व रजनीश कुमार (56) को सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में एक साल की कठोर कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
जलालाबाद स्थित 'RK इंडस्ट्रीज' के मालिक अमित कुमार को चार साल की कठोर कैद और जुर्माने की सजा दी गई। जलालाबाद पश्चिम स्थित 'JK राइस मिल्स' के मालिक संजय कुमार को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के लिए एक साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई। मामले के अनुसार, आरोपियों ने जलालाबाद में FCI की यूनिट-II के स्टैक-वार रजिस्टर में हेरफेर किया और चावल के अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) की स्थिति बदल दी। यह अनुबंध 'गलहोत्रा राइस मिल' द्वारा FCI को सप्लाई किए गए चावल की एक खेप से जुड़ा था।
CBI ने एक संयुक्त औचक निरीक्षण के दौरान स्टैक से नमूने लिए थे। बाद में 'सेंट्रल ग्रेन एनालिसिस लेबोरेटरी' (CGAL) द्वारा की गई जांच में पाया गया कि ये नमूने तय 'फेयर एवरेज क्वालिटी' (FAQ) मानकों से खराब थे। अदालत ने 12 अन्य आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इनमें सरदुल सिंह, रमणिक कुमार, प्रवेश कुमार, अनिल कुमार, विमल सिडाना, दर्शन लाल, अश्वनी कुमार, हंस राज, संजीव कुमार (हुकम चंद के बेटे), हरप्रीत कंबोज, बलबीर चंद और पवन कुमार शामिल थे।
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