पंजाब

पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे हनी दोषी करार, एक नवंबर से होगी सुनवाई

Rounak Dey
13 Oct 2022 4:23 AM GMT
पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे हनी दोषी करार, एक नवंबर से होगी सुनवाई
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी है.
जालंधर : जालंधर की जिला एवं सत्र अदालत ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी और उनके सहयोगी कुदरदीप सिंह के खिलाफ अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आरोप तय किए हैं. मामले की सुनवाई 1 नवंबर से शुरू होगी और पहले मामले की गवाही होगी. हनी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जज रुपिंदरजीत चहल की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. चार्जशीट के मुताबिक, भूपिंदर सिंह हनी, कुदरदीप सिंह और संदीप कुमार प्रोवाइडर ओवरसीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। इस कंपनी का गठन 2018 में हुआ था। उसी वर्ष शहीद भगत सिंह नगर थाने की पुलिस ने कुदरदीप सिंह के खिलाफ अवैध खनन के आरोप में मामला दर्ज किया था।
गौरतलब है कि अवैध खनन के मामले में 2018 में दर्ज एक मामले में ईडी ने पिछले साल 30 नवंबर को भूपिंदर सिंह हनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस मामले में दो महीने से अधिक की जांच के बाद जब ईडी ने छापेमारी की तो 10 करोड़ रुपये समेत कई अन्य दस्तावेज जब्त किए गए. इसके बाद ईडी ने भूपिंदर सिंह हनी को 3 फरवरी को गिरफ्तार किया था.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी है.

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