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Punjab.पंजाब: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कथित उल्लंघन के लिए पूर्व एआईजी आशीष कपूर की 1.29 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने सतर्कता ब्यूरो द्वारा पूर्व अधिकारी और अन्य के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि कपूर ने 2016 में अमृतसर सेंट्रल जेल में अपनी तैनाती के दौरान पुलिस हिरासत में दो व्यक्तियों से जबरन वसूली की थी। उसने उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से नकदी और सोना लिया था, इस प्रकार 1.29 करोड़ रुपये जमा किए थे।
कपूर कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी शामिल हैं। उन्होंने कथित तौर पर पिछले पांच वर्षों में चंडीगढ़ और मोहाली में अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से परे अचल और चल संपत्तियां अर्जित की थीं, जिन्हें ईडी ने कुर्क किया है। उन्हें अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वे जमानत पर बाहर हैं। राज्य सरकार ने जनवरी में विजिलेंस को उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। कपूर ने कथित तौर पर मोहाली के सेक्टर 88 में 90.16 लाख रुपये में 507.5 वर्ग गज का एक आवासीय प्लॉट खरीदा था। उन्होंने 2020 से 2022 के बीच इस प्लॉट पर दो मंजिला घर बनाया। 2022 में, उन्होंने न्यू चंडीगढ़ में 34.13 लाख रुपये में 241.11 वर्ग गज का एक आवासीय प्लॉट खरीदा।
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