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Jalandhar.जालंधर: भ्रष्टाचार मामलों के विशेष न्यायाधीश अमरिंदर सिंह शेरगिल की अदालत ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सुखविंदर सिंह (67) को सात साल पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में पाँच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने जालंधर के मीठापुर रोड स्थित चीमा नगर एक्सटेंशन निवासी दोषी पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सह-आरोपी रूबी कपूर (48), जो रमणीक एवेन्यू, डिप्स संस्थान के सामने, पठानकोट रोड, जालंधर की निवासी हैं, को भी मामले में संलिप्तता के लिए पाँच साल के कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 55,000 रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया। दोनों के खिलाफ 10 नवंबर, 2017 को लुधियाना के सतर्कता ब्यूरो, आर्थिक अपराध (ईओ) विंग के पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने सहित कई आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।
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