पंजाब

भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व AETC को जेल

Payal
23 July 2025 7:06 PM IST
भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व AETC को जेल
x
Ludhiana.लुधियाना: भ्रष्टाचार मामलों के विशेष न्यायाधीश अमरिंदर सिंह शेरगिल की अदालत ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सुखविंदर सिंह (67) को सात साल पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में पाँच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जालंधर निवासी दोषी पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सह-आरोपी जालंधर के रमनीक एवेन्यू निवासी रूबी कपूर (48) को भी मामले में संलिप्तता के लिए पाँच साल के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उसे 55,000 रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया। यह मामला नवंबर 2017 में वीबी पुलिस स्टेशन, ईओ विंग में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के आरोपों में दर्ज किया गया था।
Next Story