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Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एक संवैधानिक नियोक्ता होने के नाते, राज्य को संविदा के आधार पर वर्षों तक श्रमिकों का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जबकि उनसे स्थायी प्रकृति की सेवाएँ ली जा रही हों। इस तरह की प्रथा को संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन बताते हुए, न्यायालय ने पंजाब सरकार को एक दशक से भी अधिक समय पहले नियुक्त किए गए अग्निशामकों की सेवाओं को छह सप्ताह के भीतर नियमित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि अग्निशामकों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो निर्धारित अवधि की समाप्ति पर उन्हें स्वतः ही नियमित माना जाएगा। न्यायालय ने उन्हें वरिष्ठता और अन्य परिणामी अधिकारों के लिए पिछली सेवा का लाभ भी प्रदान किया।
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