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चंडीगढ़ : दीवाली सहित अन्य त्योहारों को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साइंस टैक्नोलॉजी विभाग द्वारा पटाखे चलाने के समय सीमा संबंधी हिदायतें जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सख्ती से पालना करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं।
मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि दीवाली के दिन 24 अक्टूबर को प्रदेश में रात 8 बजे से रात 10 बजे तक 2 घंटे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही सिर्फ ग्रीन रंग के पटाखों को खरीदने और बेचने की अनुमति दी गई है। लिथियम, बेरियम आदि जहरीले रसायनों वाले पटाखों और लड़ी वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अलावा अधिकृत स्थानों पर पटाखों की बिक्री और खरीद की अनुमति दी गई है।
आगे बताया कि 8 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक एक घंटा और रात 9 से 10 बजे तक एक घंटे के लिए पटाखों की अनुमति होगी। 25-26 दिसंबर क्रिसमिस की रात 11.55 से 12.30 बजे तक 35 मिनट तथा नए साल आने की खुशी में 31 दिसंबर से 1 जनवरी रात 11.55 से 12.30 बजे तक 35 मिनट पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है।
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