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पंजाब किंग्स के शशांक सिंह और पिता पर FIR, कुक ने लगाए हमले के आरोप

nidhi
30 Jun 2026 8:15 AM IST
पंजाब किंग्स के शशांक सिंह और पिता पर FIR, कुक ने लगाए हमले के आरोप
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आईपीएल खिलाड़ी शशांक सिंह विवादों में
New Delhi: पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर शशांक सिंह, उनके पिता- रिटायर्ड IPS ऑफिसर शैलेश सिंह- और उनका ड्राइवर FIR दर्ज होने के बाद एक बड़े विवाद में हैं। इस ग्रुप पर भोपाल में अपने घर के कुक के साथ मारपीट करने और गाली-गलौज करने का आरोप है।
कुक, जिसकी पहचान विपेंद्र सिंह तोमर के तौर पर हुई है, ने आरोप लगाया कि यह घटना उसके बनाए खाने से परिवार के नाखुश होने की वजह से हुई। उसके बयान के मुताबिक, जब उसने इस्तीफा देने का इरादा बताया, तो उसका फोन जब्त कर लिया गया और उसे रुकने के लिए मजबूर किया गया। उसने आगे दावा किया कि बाद में शैलेश सिंह, IPL फेम शशांक सिंह और उनके ड्राइवर ने उसके साथ मारपीट की।
जैसे ही यह घटना सामने आई, भोपाल के रातीबाद पुलिस स्टेशन ने सोमवार को इस घटना के बारे में FIR दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी। सरकारी नौकरी का वादा
रीवा के रहने वाले 31 साल के विपेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि उन्हें शैलेश सिंह के घर पर कुकिंग की नौकरी के लिए एक जान-पहचान वाले मोहित सिंह सेंगर ने रखा था, साथ ही भविष्य में सरकारी नौकरी दिलाने में मदद का वादा भी किया था।
उन्होंने बताया कि नौकरी की शर्तों में ₹15,000 महीने की सैलरी के साथ-साथ नीलबड़ में परिवार के घर पर रहने-खाने की सुविधा भी शामिल थी।
जबरन काम करवाने के दावे
इस दौरान, तोमर ने आरोप लगाया कि पहले दिन से ही उनसे लगातार काम लिया जाता था और उन्होंने अक्सर देखा कि घर के पिछले कुक के साथ बुरा बर्ताव होता था। उन्होंने आगे दावा किया कि जब उन्होंने कहा कि वह नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो उनसे यह सवाल किया गया, "अगर तुम काम नहीं करना चाहते थे, तो तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम मुझे मारने आए हो?", रिपोर्ट के मुताबिक।
खुद को कमरे में बंद कर लिया
शिकायतकर्ता ने कहा कि अपनी सुरक्षा के डर से, उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि तीन लोग - शैलेश सिंह, शशांक सिंह, और उनका ड्राइवर - अंदर घुस आए और उन पर मारपीट की।
तोमर ने आगे दावा किया कि घटना के दौरान उनके चेहरे और शरीर पर चोटें आईं, और बाद में उनका मोबाइल फ़ोन उनसे छीन लिया गया।
FIR दर्ज
29 जून को, रातीबाद पुलिस स्टेशन ने विपिनेंद्र सिंह तोमर की शिकायत पर, जो सिंह परिवार के लिए कुक के तौर पर उनकी नौकरी के बारे में थी, आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(b), 115(2), और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया।
लिखते समय, ये आरोप कोर्ट में साबित नहीं हुए हैं, और किसी भी आरोपी पक्ष ने इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है।
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