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Punjab.पंजाब: लुधियाना (पश्चिम) उपचुनाव के सिलसिले में जनमत सर्वेक्षण प्रकाशित करने के लिए कुछ ऑनलाइन समाचार चैनलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 और बीएनएस की धारा 223 के तहत दर्ज की गई है। यह सर्वेक्षण भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किया गया था, जो प्रतिबंधित अवधि (मतदान बंद होने से 48 घंटे पहले) के दौरान किसी भी जनमत सर्वेक्षण के प्रकाशन या प्रसारण पर रोक लगाता है।
लुधियाना (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने शिकायत दर्ज कराई है। इस तरह के सर्वेक्षण के प्रकाशन को मतदाता धारणा और चुनाव प्रतिक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को नुकसान पहुंचता है। प्रतिबंधित अवधि के दौरान जनमत सर्वेक्षण प्रकाशित करने के लिए “टर्न टाइम्स, जन हितैषी, द सिटी हेडलाइंस और ई न्यूज पंजाब” जैसे ऑनलाइन नए चैनलों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायत की सामग्री के आधार पर लुधियाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।
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