पंजाब
1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ दाखिल करें दस्तावेज: Court
Ratna Netam
30 Oct 2025 12:30 PM IST

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Punjab.पंजाब: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अभियोजन पक्ष को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार जनकपुरी और विकास पुरी पुलिस थानों में दर्ज एफआईआर से जुड़े एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। जनकपुरी मामला 1 नवंबर, 1984 को दो व्यक्तियों - सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह - की हत्या से संबंधित है। दूसरा मामला 2 नवंबर, 1984 को गुरचरण सिंह को जलाने से संबंधित विकासपुरी पुलिस थाने में दर्ज किया गया था।
विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने अभियोजन पक्ष को लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई 27 नवंबर और 4 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष रावत पेश हुए। 7 जुलाई को, सज्जन कुमार ने मामले में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया। उन्होंने अदालत के समक्ष कहा कि वह दंगों के दौरान घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और उन्हें झूठा फंसाया गया है। अदालत ने 23 अगस्त, 2023 को सज्जन कुमार को हत्या के अपराध से बरी कर दिया। अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दंगा, गैरकानूनी रूप से जमावड़ा, दुश्मनी को बढ़ावा देना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना, हत्या, गैर इरादतन हत्या का प्रयास आदि के आरोप तय किए थे।
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