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Ferozepur. फिरोजपुर: सत्र न्यायालय ने 6 जून को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा Congress Committee President and former MLA Kulbir Singh Zira की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जीरा पर पहले आईपीसी की धारा 307, 447, 427, 107, 148, 149 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 27 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जीरा ने हाल ही में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
जानकारी के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरिंदर अग्रवाल Justice Virinder Aggarwal की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कुलबीर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पूर्व विधायक की कॉल डिटेल और जांच एजेंसी की सी-ट्रेस रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसमें यह स्थापित हुआ कि घटना के समय जीरा आरोपी के साथ फोन पर संपर्क में थे।
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Triveni
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