यहां सिहोन माजरा गांव के साठ वर्षीय किसान गुरमेल सिंह की उसके पड़ोसी परमिंदर सिंह ने चाकू मारकर हत्या कर दी, क्योंकि गुरमेल सिंह ने एक आवारा गाय को छोड़ दिया था और वह आरोपी के खेतों में घुस गई थी। परमिंदर को आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने कहा कि आरोपी ने एक आवारा गाय को बांध रखा था जो उसके खेतों में घुस जाती थी और फसल को नष्ट कर देती थी. गुरमेल ने गाय को मुक्त कर दिया था और वह फिर से परमिंदर के खेतों में घुस गई, जिससे क्रोधित होकर गुरमेल पर 12 अगस्त को उस समय तेजधार हथियार से हमला कर दिया जब वह अपने ट्यूबवेल के पास सो रहा था।
मृतक के भाई भूपिंदर सिंह ने कहा कि वह अपने भाई को चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले गए जहां उसने दम तोड़ दिया।
थाना प्रभारी हरप्रीत सिंह ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.