
फरीदकोट के पूर्व कांग्रेस विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों ने गुरुवार को विशेष न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत में अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया।
भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आपराधिक मामले का सामना कर रहे पूर्व विधायक ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने उन्हें 4 अगस्त को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि वह शिकायतकर्ता या किसी गवाह को धमकाता या प्रभावित करता पाया गया, तो राज्य उसे दी गई जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दे सकता है।
ढिल्लों को वीबी ने 16 मई को गिरफ्तार किया था और 27 जुलाई को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वीबी ने ढिल्लों और उनके सहयोगियों - गुरसेवक सिंह और राजविंदर सिंह - पर धारा 13 (1) (बी), 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया था। 16 मई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं आईपीसी की 120-बी.